Friday, August 26, 2022

Hemant Soren Disqualification: चुनाव आयोग से झारखंड के CM हेमंत सोरेन को झटका, विधायक के रूप में अयोग्य घोषित

Hemant Soren Disqualification: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की झारखंड (Jharkhand) सरकार को गिराने की कोशिश के आरोपों के बीच, कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग (EC) ने 26 अगस्त को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) को खनन के एक मामले में विधायक के रूप में अयोग्य (Disqualify) घोषित कर दिया है। इस खबर से कुछ घंटे पहले ही झारखंड के मुख्यमंत्री ने रांची में अपने घर पर सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों और मंत्रियों के साथ एक अहम बैठक भी की। इसमें राज्य में राजनीतिक संकट पर चर्चा की गई। बैठक में इस बात पर फैसला लिया गया था कि महामहिम राज्यपाल का जो आदेश आएगा उसके बाद फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी शाम को फिर 7:00 बजे दोबारा से बैठक होगी। आज शाम 7:00 बजे की बैठक में फिर यह तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। इससे पहले ये जानकारी आ रही थी कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधायक के रूप में ‘अयोग्य’ ठहराने के चुनाव आयोग के विचार पर शुक्रवार को फैसला ले सकते हैं। चुनाव आयोग ने राज्यपाल से कहा है कि चुनावी मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए सोरेन को विधायक पद के ‘अयोग्य’ करार देना चाहिए। राज भवन ने हालांकि आधिकारिक तौर पर इस घटनाक्रम की पुष्टि नहीं की है। Ghulam Nabi Azad Resign: 'भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो की जरूरत', गुलाम नबी ने राहुल पर किया तीखा हमला, 'धोखा' देने का लगाया आरोप वहीं, राज्य में सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने भरोसा जताया है कि सोरेन साल 2024 तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। पार्टी ने यह भी कहा कि सोरेन को विधायक के रूप में अयोग्य करार दिए जाने की सूरत में वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। बैस ने मीडिया से कहा था कि वह घटनाक्रम का जायजा लेने के बाद ही उस पर टिप्पणी करने की स्थिति में होंगे। बृहस्पतिवार को रांची लौटने पर राज्यपाल ने कहा, "मैं दो दिन तक AIIMS दिल्ली में था। राज भवन पहुंचने के बाद ही मैं ऐसे किसी भी निर्णय के बारे में बात करने की स्थिति में होऊंगा।"

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