Monday, January 1, 2024

एंप्लॉयीज का ट्रांसफर कर फंसी TCS, महाराष्ट्र सरकार ने भेज दिया नोटिस

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) को एंप्लॉयीज को ट्रांसफर करने पर महाराष्ट्र सरकार से नोटिस मिला है। टाटा ग्रुप (Tata Group) की आईटी कंपनी टीसीएस की ट्रांसफर प्रैक्टिसेज को लेकर महाराष्ट्र सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने यह नोटिस भेजा है। टीसीएस को यह नोटिस पुणे में स्थित आईटी कंपनियों के एंप्लॉयीज की यूनियन नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉदी एंप्लॉयीज सीनेट (NITES) की शिकायत पर भेजा है। NITES ने टीसीएस की ट्रांसफर प्रैक्टिसेज को अनएथिकल बताते हुए इसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट के पास शिकायत की थी। लेबर डिपार्टमेंट ने मराठी भाषा में कंपनी को जो नोटिस भेजा है, उसमें लिखा है कि टीसीएस और डिपार्टमेंट के मैनेजमेंट के बीच इसे लेकर 18 जनवरी की दोपहर 12 बजे बैठक होगी। 300 से अधिक शिकायतें मिली हैं NITES को नाइट्स (NITES) का कहना है कि इसे 300 से अधिक शिकायतें मिली है कि टीसीएस 2 हजार से अधिक एंप्लॉयीज जबरन दूसरे शहरों में ट्रांसफर कर रही है और इसके लिए जरूरी नोटिस या कंसल्टेशन भी नहीं किया गया। नाइट्स के मुताबिक इससे एंप्लॉयीज और उनके परिवारों के लिए दिक्कतें बढ़ी हैं। नाइट्स के प्रेसिडेंट हरप्रीत सिंह सलूजा का कहना है कि टीसीएस ने एंप्लॉयीज को धमकी दी है कि अगर ट्रांसफर के निर्देशों का पालन नहीं होता है तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। शिकायत के मुताबिक जिन एंप्लॉयीज ने कंपनी के जबरन ट्रांसफर फैसलों का विरोध किया, उनकी सैलरी भी रोक दी गई। हरप्रीत ने कंपनी के जबरन ट्रांसफर के फैसले को स्वीकार करने या इस्तीफे देने के लिए बाध्य करने के कदम को गैरकानूनी बताते हुए इसकी कड़ी निंदा की। नए साल के जश्न में Zomato पर प्रति सेकंड 140 ऑर्डर, सीईओ दीपिंदर गोयल ने किया खुलासा TCS ने एंप्लॉयीज को दी थी 14 दिन की मोहलत टीसीएस की बात करें तो इसके एचआर डिपार्टमेंट ने टीसीएस मुंबई के एंप्लॉयीज को 14 दिनों के भीतर अपने ब्रांच में जाकर ट्रांसफर प्रोसेस पूरा करने को कहा था। हालांकि मनीकंट्रोल को यह नहीं पता चल पाया कि यह मेल किस तारीख में भेजा गया है। कंपनी ने इस मेल में लिखा है कि एंप्लॉयीज अभी तक नई जगह नहीं गए हैं और 14 दिनों का टाइमलाइन बीत गया तो ऐसे में उनकी सैलरी तत्काल रोकी जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने अपने आदेशों के उल्लंघन और एंप्लॉयमेंट से जुड़ी शर्तों के उल्लंघन के नाम पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी।

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