Sharmishtha Panoli: पुणे की एक 22 वर्षीय लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पानोली को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया है। उन पर 'ऑपरेशन सिंदूर' से संबंधित सोशल मीडिया पर कथित तौर पर एक विशेष धार्मिक समुदाय को टारगेट करते हुए 'अपमानजनक और अनादरपूर्ण' टिप्पणी करने का आरोप है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और किन धाराओं के तहत हुई गिरफ्तारी।
क्या है पूरा मामला?
शर्मिष्ठा पानोली ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। वीडियो में 'ऑपरेशन सिंदूर' पर एक अपडेट के जवाब में आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां थीं। यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इसने व्यापक आक्रोश फैला दिया। पुलिस के अनुसार, इस वीडियो में एक खास धार्मिक समुदाय के प्रति 'अपमानजनक और अनादरपूर्ण' टिप्पणियां थीं। इस घटना के बाद कोलकाता के एक पुलिस स्टेशन में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके बाद शर्मिष्ठा पानोली के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने से संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि,'शर्मिष्ठा पानोली के एक इंस्टाग्राम वीडियो के संबंध में एक मामला शुरू किया गया था, जिसने एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत किया था।' उन्होंने बताया कि वीडियो का कंटेंट भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।
विवाद बढ़ने पर शर्मिष्ठा ने मांगी थी माफी
वीडियो पर विवाद होने के बाद शर्मिष्ठा पानोली ने सोशल मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगी थी। उन्होंने X पर लिखा, 'जो कुछ भी कहा गया वह मेरी व्यक्तिगत भावनाएं थीं और मैंने जानबूझकर किसी को चोट पहुंचना नहीं चाहा। यदि किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफी चाहती हूं। आगे से, मैं अपनी सार्वजनिक पोस्ट में सतर्क रहूंगी।' वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें ट्रोलिंग और धमकियों का भी सामना करना पड़ा। शर्मिष्ठा ने कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट इंस्टाग्राम से हटा दिया था और X के साथ-साथ इंस्टाग्राम पर भी अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगी थी।
विवाद के बाद पानोली ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट प्राइवेट कर दिया और अपने दूसरे हैंडल से सभी पोस्ट हटा दिए। 15 मई की स्टोरी हाइलाइट में उन्होंने एक बिना शर्त माफी जारी की, जिसमें कहा गया था कि उनका इरादा कभी भी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचना नहीं था।
कैसे हुई गिरफ्तारी?
शर्मिष्ठा पानोली को पहले तो कानूनी नोटिस देने के कई प्रयास किए गए, लेकिन वह और उनका परिवार लापता पाए गए। इन प्रयासों के विफल होने के बाद एक अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से ट्रैक कर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गुरुग्राम कोर्ट में पेश किया गया और ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता लाया गया। पानोली को 31 मई को कोलकाता कोर्ट में पेश किए जाने की उम्मीद है, जहां आगे की कानूनी कार्यवाही मामले की दिशा तय करेगी।
#WATCH | Kolkata: Sharmistha Panoli, arrested from Gurugram by Kolkata Police for allegedly hurting religious sentiments through her comments on social media, produced in Alipore Court in Kolkata. pic.twitter.com/T1NQCruPAm
— ANI (@ANI) May 31, 2025
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
पुलिस सूत्रों के अनुसार, शर्मिष्ठा पानोली के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 (1) (ए) (धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा, जाति या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना), 299 (किसी भी वर्ग के नागरिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करना), 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353 (1) (सी) (सार्वजनिक शांति को भड़काने वाले बयान) के तहत FIR दर्ज की गई है।
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