Tuesday, January 7, 2025

Income Tax: क्या आपको जुलाई 2024 में टैक्स में रिबेट नहीं मिला था? आप 15 जनवरी तक रिवाइज ITR फाइल कर रिबेट क्लेम कर सकते हैं

ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है, जो जुलाई 2024 में इनकम टैक्स के सेक्शन 87ए के तहत रिबेट क्लेम नहीं कर सके थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के लिए टैक्स रिटर्न-फाइलिंग यूटिलिटीज को जल्द अपडेट करेगा। इसके बाद जो टैक्सपेयर्स जुलाई 2024 में रिबेल का फायदा नहीं उठा सके थे वे रिबेट क्लेम कर सकेंगे।

इनकम टैक्स की नई और पुरानी रीजीम में स्पेशल रिबेट

इनकम टैक्स की ओल्ड रीजीम (Income Tax Old Regime) के तहत ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये तक है वे 12,500 रुपये के रिबेट के हकदार हैं। जो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स की नई रीजीम का इस्तेमाल करते हैं उन्हें 25,000 रुपये तक के रिबेट की इजाजत है। पिछले साल जुलाई में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के दौरान ऐसे कई टैक्सपेयर्स थे जिन्हें रिबेट का फायदा नहीं मिल सका था। उदाहरण के लिए अगर किसी टैक्सपेयर की सैलरी से इनकम 5 लाख रुपये थी और FY24 में शेयरों की बिक्री से 2 लाख रुपये का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस हुआ था तो वह सेक्शन 87ए के तहत टैक्स रिबेट का हकदार था।

कई टैक्सपेयर्स जुलाई में स्पेशल रिबेट क्लेम नहीं कर सके थे

ऐसे टैक्सपेयर ने अगर 5 जुलाई, 2024 से पहले रिटर्न फाइल किया था तो उसे रिबेट का फायदा मिला था। लेकिन, 5 जुलाई के बाद सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से ऐसे टैक्सपेयर्स को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस पर रिबेट का फायदा नहीं मिला। इससे कुल इनकम के सैलरी वाले हिस्से पर उसे रिबेट का फायदा नहीं मिला था। इस बारे में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्सपेयर्स की गुजारिश के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किसी तरह की राहत नहीं दी थी। लेकिन, 20 दिसंबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को राहत देने के लिए कम से कम 15 दिन की मोहलत देने को कहा था।

यह भी पढ़ें: HDFC Bank ने नए साल में करोड़ों ग्राहकों को दिया तोहफा! घटाया MCLR, कम होगी होम लोन EMI

बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन 15 जनवरी तक बढ़ाई गई

बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिलेटेड और रिवाइज्ड रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 15 जनवरी कर दी है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि वह आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के लिए यूटिलिटीज जल्द अपडेट करेगा। इसका मतलब है कि जो टैक्सपेयर्स जुलाई 2024 में रिबेट का फायदा नहीं उठा सके थे, वे अब इसका फायदा 15 जनवरी तक उठा सकते हैं। लेकिन, यह ऑटोमैटिक नहीं होगा। टैक्सपेयर्स को इसके लिए 15 जनवरी तक अपने रिटर्न को रिवाइज करना होगा।

रिफंड मिलने के बाद भी रिटर्न कर सकते हैं रिवाइज

अगर आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है और आपको रिफंड मिल गया है या आपने अतिरिक्त टैक्स चुकाया है तो भी आप 15 जनवरी तक अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बिलेटेड या रिवाइज रिटर्न फाइलिंग की डेट बढ़ाने से बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स को फायदा होगा।



from HindiMoneycontrol Top Headlines https://ift.tt/MKbcjGh
via

No comments:

Post a Comment