शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने साफ किया है कि निवेशक पब्लिक इश्यू के ऑनलाइन आवेदन के लिए थ्री-इन-वन खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मार्केट रेगुलेटर के मुताबिक, डेट सिक्योरिटीज, नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयरों, म्यूनिसिपिल डेट सिक्योरिटीज आदि के ऑनलाइन ऐप्लिकेशन के लिए थ्री-इन-वन खातों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेबी द्वारा जारी सर्कुलर में यह जानकारी दी गई है।
थ्री-इन-वन ट्रेडिंग खाते में सेविंग्स खाता, डीमैट खाता और ट्रेडिंग खाता, तीनों शामिल होते हैं। ऐसे मामले में क्लाइंट्स के फंड बैंक खातों में होंगे और कैश बैलेंस पर उन्हें ब्याज मिलेगा। सेबी को यह फीडबैक मिला था कि डेट सिक्योरिटीज, नॉन-कन्वर्टिबल रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयरों, म्यूनिसिपल डेट सिक्योरिटीज आदि के पब्लिक इश्यू में आवेदन करने के लिए थ्री-इन-वन खातों के इस्तेमाल के बारे में स्पष्टीकरण की जरूरत है। इसके बाद सेबी ने इस सिलसिले में सर्कुलर जारी किया है।
सेबी के बोर्ड ने पिछले महीने एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत ट्रेडिंग के मौजूदा तरीके के अलावा, क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स (क्यूएसबी) UPI ब्लॉक सिस्टम का उपयोग करके 1 फरवरी 2025 से सेकेंडरी मार्केट (कैश सेगमेंट) में ब्लॉक की गई राशि पर आधारित ट्रेडिंग या थ्री-इन-वन ट्रेडिंग खाते की सुविधा मुहैया कराएंगे।
UPI ब्लॉक सिस्टम के तहत, क्लाइंट्स ट्रेडिंग मेंबर को तत्काल फंड ट्रांसफर करने के बजाय अपने बैंक खाते में ब्लॉक किए गए फंड के आधार पर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के क्लाइंट्स के पास ट्रेडिंग मेंबर्स को फंड ट्रांसफर कर मौजूदा ट्रेडिंग फैसिलिटी को जारी रखने या नई फैसिलिटी चुनने का विकल्प होगा। ॉ
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