Thursday, July 18, 2024

NEET-UG Result 2024: नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने के दिए निर्देश

NEET-UG 2024 Supreme Court Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी एग्जाम के रिजल्ट ऑनलाइन जारी करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट-यूजी 2024 के केंद्रवार परिणाम घोषित करते समय छात्रों की पहचान छिपाई जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर NEET-UG परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को जारी करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। लाइव लॉ के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया कि वह नीट-यूजी 24 परीक्षा के नतीजे शहरवार और केंद्रवार अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करे, ताकि उम्मीदवारों की पहचान गुप्त रखी जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक नीट-यूजी 2024 के केंद्रवार और शहरवार परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पीठ 22 जुलाई को नीट-यूजी 2024 विवाद से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई फिर से शुरू करेगी।

'परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है'

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कहा कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट-यूजी 2024 को नए सिरे से कराने के लिए यह ठोस आधार होना चाहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है। CJI डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने विवादों में घिरी नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर अहम सुनवाई शुरू की। पीठ ने कहा कि इसके सामाजिक प्रभाव हैं।

पीठ ने परीक्षा रद्द करने, पुन: परीक्षा कराने और पांच मई को हुई परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच कराने का अनुरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं से यह दिखाने के लिए कहा कि क्वेश्चन पेपर व्यवस्थागत तरीके से लीक किया गया और उससे पूरी परीक्षा पर असर पड़ा, इसलिए इसे रद्द करना जरूरी है। CJI ने कहा, "पुन: परीक्षा कराने के लिए यह ठोस आधार होना चहिए कि पूरी परीक्षा की शुचिता पर असर पड़ा है।"

40 याचिकाएं दाखिल

इस मामले की जांच के मुद्दे पर पीठ ने कहा, "सीबीआई जांच कर रही है। सीबीआई ने हमें जो बताया है अगर उसका खुलासा कर दिया जाता है तो इससे जांच पर असर पड़ेगा।" सुप्रीम कोर्ट 40 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इनमें NTA की याचिका भी शामिल है, जिसमें उसने, परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अलग-अलग हाई कोर्ट में उसके खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोरट् में ट्रांसफर का अनुरोध किया है।

सु्प्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को नीट-यूजी 2024 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई 18 जुलाई तक टाल दी थी। इन याचिकाओं में नीट-यूजी 2024 के आयोजन में कथित अनियमितताओं एवं कदाचार की जांच करने, परीक्षा रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। 5 मई को 23.33 लाख से अधिक छात्रों ने 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर नीट-यूजी परीक्षा दी थी। इन शहरों में 14 विदेशी शहर भी शामिल थे।

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केंद्र का जवाब

केंद्र और एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामों में कहा था कि बड़े पैमाने पर गोपनीयता के उल्लंघन के किसी भी सबूत के अभाव में परीक्षा को रद्द करना प्रतिकूल होगा और यह लाखों ईमानदार उम्मीदवारों को गंभीर रूप से खतरे में डालेगा। देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित कोर्सेज में एडमिशन के लिए एनटीए द्वारा नीट-यूजी परीक्षा आयोजित की जाती है।



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