Saturday, June 15, 2024

Advance Tax Deadline: एडवांस टैक्स जमा करने के लिए बचे हैं बस कुछ घंटे, तुरंत कर दें पेमेंट, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

Advance Tax Deadline: टैक्सपेयर्स के पास फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त जमा करने का अंतिम दिन है। टैक्सपेयर्स के लिए एडवांस टैक्स जमा करने के लिए बस कुछ ही घंटे बचे हैं। एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तारीख 15 जून 2024 है। अगर आप इस तय सीमा के अंदर एडवांस टैक्स नहीं चुकाते हैं, तो धारा 234 B और 243 C के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

किसे देना है एडवांस टैक्स

सैलरी क्लास व्यक्ति के अलावा कोई भी टैक्सपेयर्स जिसकी फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स देनदारी TDS काटे जाने के बाद किसी भी अकाउंटिंग ईयर में 10,000 रुपये या उससे अधिक है। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों की आय उनके वेतन से अधिक है, जैसे रेंट, कैपिटल गेन, एफडी या लॉटरी जीत, उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना जरूरी है।

अगर आप एडवांस टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा?

आयकर विभाग एडवांस टैक्स की कमी पर ब्याज लगाता है। आयकर (इनकम टैक्स) एक्ट के धारा 234B और धारा 234C के अंतर्गत ब्याज लगाया जाता है। इसलिए, अगर कोई एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करता है या एडवांस टैक्स पेमेंट में विलम्ब करता है तो उसे ब्याज के रूप में अधिक टैक्स का पेमेंट करना होता है, और इसलिए अपने एडवांस टैक्स को सही से कैलकुलेट करना और समय पर पेमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण है।

धारा 234B: एडवांस टैक्स की कमी के लिए ब्याज देना होता है यदि व्यक्ति वित्तीय वर्ष के अंत से पहले 31 मार्च तक इंकम टैक्स लियेबिलिटी का 90% से कम भुगतान करता है। इसमें ब्याज दर 1% प्रति माह के हिसाब से लगाई जाती है।

धारा 234C: इस अधिनियम के अंतर्गत ब्याज चार किश्तों पर आधारित होता है, यानी कि 15 जून, 15 सितम्बर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। आयकर विभाग द्वारा लगाया गया ब्याज दर 1% प्रति माह के हिसाब से होती है।

साल में 4 बार देना होता है एडवांस टैक्स

एडवांस टैक्स उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिया जाता है जिसमें इनकम हुई है। ये एक फाइनेंशियल ईयर में चार बार देना होता है। टैक्सपेयर्स को कुल टैक्स देनदारी का 15 फीसदी 15 जून तक चुकाना होता है। जबकि 45 फीसदी 14 सितंबर तक चुकाना होता। इसमें जून में चुकाई गई किश्त भी शामिल है। 15 दिसंबर तक देनदारी 75% है जिसमें जून और सितंबर की किश्तें शामिल हैं। आयकर कानून के मुताबिक 15 मार्च तक पूरा टैक्स 100 फीसदी चुकाना होता है। ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए एडवांस टैक्स की पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि आज 15 जून 2024 है।

PM Kisan 17th Installment: अगले हफ्ते मंगलवार 18 जून को आएंगे किसानों के खाते में 2000

 

 



from HindiMoneycontrol Top Headlines https://ift.tt/oP36uC7
via

No comments:

Post a Comment