Thursday, January 4, 2024

UP Traffic Rules: बच्चों को दी गाड़ी तो माता-पिता जाएंगे जेल, योगी सरकार ने जारी किया फरमान

UP Traffic Rules: उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए गए हैं। इसके तहत 18 साल से कम उम्र के छात्र-छात्राओं के वाहन चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये पाबंदी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लगाया गया है। यूपी परिवहन आयुक्त ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। ये निर्देश उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए आदेश के बाद जारी किया गया है। परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति कई माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी। नाबालिग के वाहन चलाने पर माता-पिता को 3 साल की जेल हो जाएगी। इसके साथ ही 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके बाद किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस अगले 25 साल के बाद ही बन सकेगा। नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर रोक परिवहन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 साल से कम उम्र के होते हैं। जिसे देखते हुए किसी भी नाबालिग के सार्वजनिक स्थान पर वाहन चलाने पर रोक लगाई गई है.। नाबालिग से वाहन चलवाने पर वाहन मालिक को दंडित किया जाएगा। इसके तहत वाहन मालिक को 3 साल तक जेल और 25,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। परिवहन विभाग के मुताबिक हाई स्कूल और इंटर में बड़ी संख्या में बच्चे स्कूटी या अन्य वाहनों से आते हैं। ऐसे में वे लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। इससे उन्हें और दूसरों को चोट लगने का डर हमेशा डर बना रहता है। Traffic Challan: ट्रैफिक पुलिस ने SDM की गाड़ी का कर दिया चालान, 1000 रुपये लगा जुर्माना परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरसाइकिल नहीं चलाना चाहिए। साल 2019 में कानून में संशोधन करते हुए किसी 18 साल के कम आयु वाले किशोर की ओर से वाहन चलाते समय पाए जाने पर वाहन मालिक को दोषी माना जाएगा। इसके साथ ही वाहन मालिक को दंडित किया जाएगा।

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