Saturday, September 23, 2023

Financial Rules: 1 अक्टूबर से बदल रहे हैं पैसे से जुड़े 6 नियम, समय पर निपटाएं अपने काम, वरना बाद में होंगे परेशान

Financial Rules: सितंबर खत्म होने में अब सिर्फ आठ दिन बचे हैं। 1 अक्टूबर 2023 को नया महीना शुरू होने वाला है। नए महीने के साथ कई नियम बदलने वाले हैं। आम लोगों को 30 सितंबर से पहले अपने पैसे, निवेश और फाइनेंशियल सेविंग से जुड़े कई काम निपटाने हैं। ताकि, 1 अक्टूबर को पछतावा न हो। 30 सितंबर से पहले आपको अपने 2,00 रुपये के नोट बदलवाने हैं। सेविंग स्कीमों में आधार अपडेट करना है वरना अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। आइए जानते हैं ये 6 नियम जो अगले महीने से बदल जाएंगे। छोटी योजनाओं में अपडेट करें आधार का आधार सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC) या अन्य स्मॉल सेविंग योजनाओं में निवेश करने वाले निवेशकों को 30 सितंबर 2023 तक अपने डाकघर या बैंक ब्रांच में जाकर आधार से जुड़ी जानकारी देनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो 1 अक्टबर को आपके बचत स्कीम अकाउंट फ्रीज हो सकते हैं। हालांकि, सरकार ने अभी इसकी डेट आगे नहीं बढ़ाई है। एसबीआई वीकेयर (SBI WeCare) वरिष्ठ नागरिकों के लिए एसबीआई की चलाई जा रही खास योजना वीकेयर स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम में निवेश करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर को खत्म हो रही है। इस योजना में केवल वरिष्ठ नागरिक ही भाग ले सकते हैं। इसमें उन्हें एफडी पर 7.5 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है जो आम लोगों से 100 बेसिस प्वाइंट ज्यादा है। बैंक ने अभी तक इसकी डेट आगे नहीं बढ़ाई है। आईडीबीआई अमृत महोत्सव एफडी (IDBI Amrit Mahotsav) आईडीबीआई बैंक की एफडी में निवेश की समयसीमा भी 30 सितंबर को खत्म हो रही है। अमृत महोत्सव एफडी योजना के तहत बैंक 375 दिनों की एफडी पर 7.10 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.60 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। साथ ही इस योजना के तहत 444 दिनों की एफडी के लिए आम लोगों को 7.15 फीसदी और वरिष्ठ नागरिकों को 7.65 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। 2000 रुपये का नोट आरबीआई ने 19 मई को 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। सभी आम लोगों को 30 सितंबर तक इन नोटों को बैंकों में जमा करने या वहां बदलने की सुविधा दी गई है। अगर आपके पास 2000 रुपये का नोट पड़ा है तो आप उसे 30 सितंबर तक बैंक में जमा करा सकते हैं या बदलवा सकते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया ह। इसकी डेडलाइन 30 सितंबर को खत्म हो रही है। अगर आप चाहतें हो कि आपका डीमैट अकाउंट एक्टिव रहे तो समय रहते नॉमिनेशन फाइनल कर दें। म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनेशन जरूरी है। इसके लिए सेबी ने 30 सितंबर की डेडलाइन तय कर रखी है। आपका अकाउंट फ्रीज न हो इसके लिए जरूरी है कि आप नॉमिनेशन प्रोसेस समय पर पूरा कर लें। सरकार की आक्रामक विनिवेश नीति से पीएसयू शेयरों को लेकर बना डर, क्या इनमें करना चाहिए निवेश!

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