पैन कार्ड और आधार कार्ड (Pan Card And Aadhaar Card) सबसे अहम और जरूरी दस्तावेजों में से एक है। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। इस बेहद जरूरी काम को करने की डेडलाइन भी नजदीक आ गई है। 30 जून 2023 पैन-आधार लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की आखिरी तारीख है। हालांकि इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करते वक्त डेमोग्राफिक मिसमैच भी हो सकता है। इसे लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले ही हफ्ते नागरिकों को सूचित भी किया था। अपनी सूचना में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यह कहा था कि पैन-आधार लिंक करते वक्त डेमोग्राफिक मिसमैच हो सकता है। क्या होता है डेमोग्राफिक डिटेल बता दें कि डेमोग्राफिक डिटेल में नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आता है। किसी भी डेमोग्राफिक मिसमैच के मामले में पैन और आधार को आसानी से जोड़ने की सुविधा के लिए बायोमैट्रिक बेस्ड वेरिफिकेशन किया जाता है। इनकम टैक्स विभाग ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि सीबीडीटी ने आधार को पैन से लिंक करने की समय सीमा 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। आप 30 जून 2023 तक आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी देना होगा। गलत अकाउंट पर भेज दिया है पैसा तो करें ये काम, SBI ने ग्राहकों को ट्वीट के जरिए दी सलाह कैसे करें इस फीस का भुगतान आप कुछ बेहद ही सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके पैन को आधार से लिंक करने का जुर्माना भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको onlineservices.tin.egov-nsdl.com/etaxnew/tdsnontds.jsp पर जाना होगा और इसके बाद आपको 'चालान नंबर/ITNS 280' सेक्शन के तहत कॉन्टिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अब निगम कर (कंपनियों) या आयकर (कंपनियों के अलावा) के रूप में लागू कर का चयन करना होगा। इस स्टेप के बाद आपको 'पेमेंट टाइप' के ऑप्शन के तहत, 'अदर रिसिप्ट' पर क्लिक करके और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के रूप में भुगतान का तरीका चुनना होगा। इसके बाद आपको अपना पैन दर्ज करके, असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना होगा और अपना एड्रेस फिल करना होगा। इसके बाद आपको कैप्चा कोड को इंटर करके कॉन्टिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना होगा। व्यक्ति 4-5 कार्य दिवसों के बाद एनएसडीएल (अब प्रोटीन) पोर्टल पर शुल्क भुगतान करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन-आधार लिंक अनुरोध जमा कर सकते हैं।
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