Monday, May 15, 2023

Online Payment: गलत अकाउंट में भेजे दिए पैसे, फटाफट करें ये काम, मिलेंगे पूरे पैसे

Online Payment: देश में पिछले कुछ सालों से डिजिटल पेमेंट में इजाफा हुआ है। वैसे भी नोटबंदी के बाद तो डिजिटल पेमेंट ही सबसे बड़ा सहारा था। उस दौर में लोग UPI के जरिए जमकर ट्रांजैक्शन किए गए। लेकिन कभी-कभी एक छोटी सी गलती भी भारी पड़ जाती है। वैसे तो ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते समय आमतौर पर सभी लोग पूरी तरह सावधानी बरतते हैं। लेकिन कभी-कभी गलती हो जाती है और जिस अकाउंट में पैसे भेजना है। वहां न भेजकर किसी दूसरे अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी ही गलती हो गई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। गलत ऑनलाइन पेमेंट होने पर आपको 3 दिन के भीतर शिकायत करनी होगी। इसके लिए घर बैठे बस एक नंबर पर फोन करना होगा। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, अगर गलती से गलत अकाउंट में वैसे चले जाएं तो 48 घंटे के भीतर रिफंड ले सकते हैं। ऐसे करें शिकायत जब भी UPI और नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट नंबर में पर पेमेंट हो जाए तो सबसे पहले 18001201740 पर इसकी शिकायत दर्ज कराएं। इसके बाद संबंधित बैंक जाएं और फार्म भरकर इसकी जानकारी दें। आपको कॉल करके उन्हें ट्रांजैक्शन की सभी डिटेल्स देनी होगी। इसके बदले में बैंक आपको रिक्वेस्ट या कंप्लेंट नंबर देगा। अगर बैंक मदद करने से मना कर दे तो इसकी शिकायत bankingombudsman.rbi.org.in पर करें। आप गलत ट्रांसफर को लेकर बैंक के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को ईमेल भेजकर भी जानकारी दे सकते हैं। यानी आपके बैंक से संबंधित सभी संवाद के लिखित दस्तावेज मौजूद रहेंगे। याद रखें हमेशा UPI और नेट बैंकिंग से पेमेंट करने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करें। इस मैसेज में PPBL नंबर होता है, जिसकी शिकायत के समय जरूरत पड़ती है। DCB बैंक ने बढ़ाया फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट, जानें अब किस हिसाब से मिलेगा इनवेस्टमेंट पर रिटर्न बैंक की ब्रांच से करें संपर्क इसका एक और तरीका भी है। आप बैंक की होम ब्रांच पर जाकर मैनेजर के साथ बात कर सकते हैं और गलत ट्रांसफर का आधिकारिक नोटिफिकेशन सब्मिट कर सकते हैं। वापस मिलेंगे पैसे अगर दिया गया अकाउंट नंबर गलत है या मौजूद नहीं है, तो तुरंत आपके अकाउंट में पैसा वापस डाल दिया जाएगा। अगर डिटेल्स मान्य हैं और पैसा चला गया है, तो इसे वापस लेना, हासिल करने वाले पर पूरी तरह निर्भर होगा। अगर पैसा प्राप्त करने वाला व्यक्ति ट्रांजैक्शन रिवर्स करने के लिए मंजूरी दे देता है, तो आपको बिना किसी दिक्कत के अपना पैसा वापस मिल मिलेगा।

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