Tuesday, March 28, 2023

मोबाइल के जरिए बड़ी आसानी से कर सकते हैं Pan-Aadhaar Link, जानें क्या है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं। लगभग हर एक तरह की सरकारी सुविधा का लाभ लेने के लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत महसूस होती ही है। वहीं लगभग हर एक तरह के फाइनेंशियल और बैंकिंग काम के लिए पैन कार्ड चाहिए होता है। जिस वजह से सरकार ने इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक करना जरूरी कर दिया है। इसके लिए आपको 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगेगा। सरकार ने बढ़ाई Pan-Aadhaar Link की डेडलाइन सरकार ने करोड़ों लोगों को राहत देते हुए Pan-Aadhaar Link की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। पैन-आधार लिंक करने की डेडलाइन मार्च 2023 तय की गई थी। हालांकि अब सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अब आप 30 जून 2023 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। हालांकि अभी भी आपको इस काम के लिए 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा। आइये अब ये भी जान लेते हैं कि हम अपने पैन कार्ड को मोबाइल के जरिए ही आधार से कैसे लिंक कर सकते हैं। Pan-Aadhaar लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ी आगे, वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान, जानें अब कब तक कर पाएंगे ये अनिवार्य काम Pan-Aadhaar Link करने का पूरा प्रोसेस स्टेप 1- सबसे पहले अपने मोबाइल में https://ift.tt/6QgMBHs पर जाएं। यहां पर आपको होम पर जाना होगा। इसके बाद आपको क्विक लिंक सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। स्टेप 2- इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, पैन नंबर और आधार पर छपा नाम दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसके साथ लिखा होगा कि मैं यूआईडीएआई के साथ अपने आधार विवरण को मान्य करने के लिए सहमत हूं आपको इस पर क्लिक करना होगा। स्टेप 4- इसके बाद आपको स्क्रीन पर कैप्चा कोड आएगा उसे इंटर करके आपको लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। स्टेप 5- अगर आपका पैन और आधार डिटेल एक दूसरे के साथ मैच होता है तो आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। अगर मैच नहीं होता है तो आपकी स्क्रीन पर एक इरर का मैसेज आएगा और आपको विवरण को सुधारने और फिर से प्रयास करने के लिए कहा जाएगा। स्टेप 6- इसके अगले स्टेप में आपको कंटिन्यू टू पे थ्रू ई-पे टैक्स पर क्लिक करना होगा। ओटीपी वेरिफाई करके के बाद आपको ई-पे टैक्स पेज पर भेज दिया जाएगा। स्टेप 7- इनकम टैक्स टाइल पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। फिर आपको 2023-24 के हिसाब से अपनी उम्र को दर्ज करना होगा और पेमेंट टाइप को सेलेक्ट करना होगा।

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