Wednesday, February 1, 2023

बजट 2023: पुरानी व्यवस्था वाले इस तरह से बचा पाएंगे टैक्स, इन पांच स्कीमों में मिलता है छूट का फायदा

बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स पेयर्स को सबसे बड़ी राहत दी है। बजट 2023 में यह प्रावधान किया गया है कि 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम वालों को अब किसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि यह व्यवस्था नए टैक्स सिस्टम में ही मिलेगी। पुराने टैक्स सिस्टम में यह छूट अभी भी पांच लाख रुपये सालाना पर ही है। बजट में पुराने टैक्स सिस्टम वालों को झटका लगा है। ऐसे में पुराने टैक्स सिस्टम वाले कुछ ऐसी योजनाओं को चुन सकते हैं जिसमें उनको टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। 1- पब्लिक प्रॉविडेट फंड (PPF) नौकरीपेशा लोगों के लिए PPF काफी फायदेमंद स्कीम है। अगर आप लंबे वक्त के लिए किसी स्कीम में निवेश करने के बारे सोच रहे हैं और उस पर आपको टैक्स छूट के साथ साथ बेहतर रिटर्न और ज्यादा टैक्स रेट का फायदा चाहिए तो आप PPF स्कीम को चुन सकते हैं। इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। आप इस योजना में सालाना 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं। मौजूदा समय में पीपीएफ स्कीम पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है। Budget 2023: बजट में किस मंत्रालय को मिला कितना पैसा, जानें सभी आंकड़े एक जगह पर 2- नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) एनपीएस एक तरह की सरकारी टैक्स सेविंग स्कीम है। अगर आप अपनी सेविंग को ऐसी योजना में इनवेस्ट करना चाहते हैं जिस पर किसी तरह का कोई जोखिम न हो और रिटायरमेंट के लिए फंड का भी इंतजाम हो जाए तो आप इस स्कीम में इनवेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में इनकम टैक्स की धारा 80 CCD के तहत 2 लाख रुपये तक की अधिकतम कटौती का फायदा मिलता है। इसमें इनकम टैक्स की धारा सीसीडी (1) के तहत 1.5 लाख रुपये और धारा सीसीडी (1बी) के तहत अतिरिक्त 50 हजार रुपये तक की टैक्स छूट शामिल है। 3- प्रॉविडेंट फंड (PF) प्रॉविडेंट फंड भी एक तरह का टैक्स सेविंग प्लान है। अगर आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप इस स्कीम को चुन सकते हैं। बता दें कि इंप्लॉई प्रॉविडेंट फंड (EPF) में योगदान करने वाले कर्मचारी इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं। 4- इंश्योरेंस प्लान लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी आप टैक्स में छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम भुगतान पर इनकम टैक्स एक्ट की खास दाराओं के तहत टैक्स में कटौती का प्रावधान किया गया है। 5- टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) सबसे आकर्षक मार्केट टैक्स सेविंग ऑप्शन है। मार्केट से जुड़ी ये स्कीम धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट का फायदा देती है। इसे टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश के जरिए आप सालाना 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है।

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