Sunday, March 20, 2022

Cryptocurrency को GST कानून के तहत ला सकती है सरकार, ट्रांजेक्शन वैल्यू पर फंसा है पेंच

cryptocurrency under GST law : केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) का क्लासिफिकेशन जीएसटी कानून (GST law) के तहत करने पर विचार कर रही है, जिससे ट्रांजेक्शन की पूरी वैल्यू पर टैक्स वसूला जा सके। वर्तमान में क्रिप्टो एक्सचेंजेस (crypto exchanges) द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) वसूला जाता है और इसे फाइनेंशियल सर्विसेज की कैटेगरी में रखा गया है। क्रिप्टोरेंसी लॉटरी की तरह जीएसटी अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि क्रिप्टो किसी लॉटरी, कैसिनो, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ के समान हैं, जिनके पूरे मूल्य पर 28 प्रतिशत जीएसटी लागू है। इसके अलावा सोने के मामले में पूरी ट्रांजेक्शन वैल्यू पर तीन फीसदी GST लगाया जाता है। Paytm का शेयर जा सकता है 450 रुपये से नीचे, ऐसे ग्लैमरस IPO से रहें दूर : राम कल्याण मेदुरी क्या पूरी ट्रांजेक्शन वैल्यू पर लगना चाहिए GST एक अधिकारी ने कहा, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी (cryptocurrency) पर GST लगाने के संबंध में स्पष्टता जरूरी है और हम विचार कर रहे हैं कि क्या इसे पूरी वैल्यू पर लगाया जाना चाहिए, और क्या क्रिप्टोकरेंसी को गुड्स और सर्विसेज के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।’’ एक अन्य GST अधिकारी ने कहा कि अगर क्रिप्टोकरेंसी के पूरे लेनदेन पर जीएसटी लगाया जाता है तो यह दर 0.1-1 फीसदी के बीच हो सकती है। हालांकि, पहले वर्गीकरण पर निर्णय को अंतिम रूप देना होगा और फिर दर पर चर्चा की जाएगी। जीएसटी कानून में स्पष्ट वर्गीकरण नहीं जीएसटी कानून क्रिप्टोकरेंसी के वर्गीकरण के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताता है और ऐसी वर्चुअल डिजिटल करेंसीज को विनियमित करने के लिए कानून के अभाव में वर्गीकरण करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि कानूनी ढांचा इसे कार्रवाई योग्य दावे (actionable claim) के रूप में वर्गीकृत करता है या नहीं। कार्रवाई योग्य दावा (actionable claim) एक ऐसा दावा है, जो न्यायालय में कार्रवाई के योग्य हो। आम बजट 2022-23 में क्रिप्टो एसेट्स पर आयकर लगाने के संबंध में कुछ स्पष्टता लाई गई है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने के लिए अलग से एक कानून पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई मसौदा सार्वजनिक नहीं किया गया है।  

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