Thursday, July 25, 2024

Income Tax Return: नहीं बढ़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि, 31 जुलाई तक फाइल कर दें ITR

Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने के लिए सिर्फ सात दिन का समय बचा है। ये डेडलाइन 31 जुलाई 2024 से आगे नहीं बढ़ने वाली है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि टैक्सपेयर्स समय रहते अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें क्योंकि आखिरी समय में इनकम टैक्स की आधिकारिक साइड पर लोड बढ़ने से परेशानी बढ़ती है। एक्टपर्ट्स का भी कहना है कि टैक्सपेयर्स को अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने से बचना चाहिए। अंतिम समय में रिटर्न फाइल करने में गलती की आशंका बढ़ जाती है।

31 जुलाई की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ने वाली

टैक्सपेयर्स को बता दें कि आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन आगे नहीं बढ़ने वाली है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है कि सात दिनों में 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर दें। अगर 31 जुलाई तक आईटीआर फाइन नहीं किया, तो बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी और टैक्स पर इंटरेस्ट चुकाना होगा।

ई-फाइलिंग साइट पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

रिटर्न फाइल करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके बाद ही आप इस साइट पर लॉग-इन कर सकेंगे। अगर आप पहली बार रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पहले https://ift.tt/LvbzZtU पर जाना होगा। यहां आपको 'रजिस्टर' पर क्लिक करना होगा। फिर 'रजिस्टर ऐज ए टैक्सपेयर' में अपना पैन डालना होगा। उसके बाद वैलिडेट पर क्लिक करना होगा।

ऐसे फाइल करें इनकम टैक्स रिटर्न

ई-फाइलिंग साइट पर लॉग-इन करने के बाद आपको पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको अपना फाइलिंग स्टेटस बताना होगा। फिर आपको अपने लिए सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव करना होगा। फिर आपको अपने आईटीआर फॉर्म में पहले से यानी प्री-फिल्ड डिटेल को चेक करना होगा। आपको टैक्स कैलकुलेशन पर खास ध्यान देना होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो आप फॉर्म-16 के डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे लोग फॉर्म 26एएस और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में टीडीएस आदि के डेटा को चेक कर सकते हैं। सभी इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको अपने आईटीआर डिटेल को वेरिफाई करना होगा।

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