हाल में कई टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिला है। नोटिस में अतिरिक्त टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कई लोगों के पैन कार्ड ऑपरेटिव (चालू) नहीं रह गए हैं। हालांकि, ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए अच्छी खबर है।
कोई पैन कार्ड कब ऑपरेटिव नहीं रह जाता है?
अगर किसी शख्स (छूट वाली कैटेगरी को छोड़कर) ने 30 जून 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो यह 1 जुलाई 2023 से ऑपरेटिव नहीं रहेगा।
अगर आपका पैन कार्ड काम नहीं करता है, तो क्या होगा?
अगर आपका पैन लिंक नहीं किया गया है, तो:
- आपको कोई इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
-अगर आपका पैन ऑपरेटिव नहीं हैं, तो 1 जुलाई 2023 के बाद भुगतान किए गए इनकम टैक्स रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा।
-TDS दर ज्यादा होगी।
-टैक्स कलेक्शन (TCS) दर भी ज्यादा होगी।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से राहत
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 23 अप्रैल 2024 को सर्कुलर नंबर 6 जारी कर कहा है कि अगर पैन 31 मई 2024 से पहले फिर से ऑपरेटिव (आधार कार्ड से लिंक करना) हो जाता है, इनऑपरेटिव पैनहोल्डर्स के 31 मार्च 2024 तक के ट्रांजैक्शंस के लिए अतिरिक्त टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।
हालांकि, अगर पैन कार्ड 31 मई तक भी ऑपरेटिव नहीं होगा, तो 31 मार्च 2024 के ट्रांजैक्शंस पर ज्यादा टैक्स लगेगा और टैक्स काटने वालों के पास ब्याज के साथ टैक्स काटने का अधिकार होगा।
अगर किसी भी ट्रांजैक्शन पर आपको टैक्स काटने की जरूरत है, तो यह सुनिश्चित करें कि दूसरे शख्स ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर रखा है ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अतिरिक्त टैक्स या ब्याज के भुगतान से बचा जा सके।
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