राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा (Noida) में आज यानी 6 सितंबर से धारा-144 लागू कर दी गई है। आगामी त्योहारों के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए जिला पुलिस ने मंगलवार को कहा कि 6 से 15 सितंबर तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में गैरकानूनी सभाओं को प्रतिबंधित करते हुए CrPC की धारा 144 लागू कर दी गई है। एक अधिकारी ने बताया कि आगामी त्योहार, प्रतियोगी परीक्षाएं, किसानों द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन और अन्य सार्वजनिक कार्यों को देखते हुए धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान कोरोना महामारी के समय पर बनाए गए प्रोटोकॉल और नियमों का लोगों को पालन करना होगा। पूजा, नमाज, जुलूस पर बैन 15 सितंबर तक सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर पूजा, नमाज, जुलूस या किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम जैसी धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। नोएडा पुलिस की तरफ से मंगलवार (5 सितंबर) को जारी एक आदेश में कहा गया है कि 6 से 15 सितंबर तक पूरे नोएडा और ग्रेटर नोएडा में CrPC की धारा 144 लागू रहेगी। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने आगामी त्योहारों और यहां महत्वपूर्ण सार्वजनिक बैठकों के दौरान शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। पुलिस ने कहा त्यौोहारों को देखते हुए शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। आदेश में कहा है कि जब तक धारा 144 लागू रहेगी इस दौरान सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर पूजा, नमाज, जुलूस या किसी अन्य धार्मिक कार्यक्रम जैसी धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। पुलिस के बयान में गे कहा गया है कि किसी भी इमरजेंसी स्थिति में क्षेत्र के पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस उपायुक्त से अनुमति लेनी होगी। क्यों लगानी पड़ी 144? पुलिस ने कहा कि यह आदेश आगामी त्योहारों जैसे 6-7 सितंबर को जन्माष्टमी, 7 सितंबर को चेहल्लुम और 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में द्रोणाचार्य मेला को देखते हुए पारित किया गया है। इनके अलावा, कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं और किसानों की प्रमुख बैठकें भी जिले में 15 सितंबर से पहले शेड्यूल किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि इस दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने कहा कि CrPC की धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक लोगों के गैरकानूनी जमावड़े, धार्मिक और राजनीतिक जुलूसों सहित अनधिकृत सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थान पर पांच या अधिक व्यक्ति न तो किसी समूह में शामिल होंगे। आदेश में कहा गया है, "सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त कार्यक्रमों में आवश्यकता के अनुसार इस नियम में ढील दी जा सकती है।" ड्रोन कैमरे पर भी बैन सरकारी कार्यालयों के ऊपर और आसपास एक किलोमीटर के दायरे में ड्रोन कैमरे से शूटिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। आदेश में कहा गया है कि पुलिस आयुक्त और अतिरिक्त पुलिस आयुक्त की अनुमति के बिना अन्य स्थानों पर भी किसी भी प्रकार के ड्रोन कैमरे से शूटिंग या फोटोग्राफी की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये भी पढ़ें- Parliament Special Session: गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर को नए संसद भवन में होगा विशेष सत्र पुलिस ने कहा कि धार्मिक स्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और जुलूसों में लाउडस्पीकरों का उपयोग केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा अनुमत ध्वनि स्तर और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अनुमत समय स्लॉट के भीतर ही किया जाएगा। आदेश के अनुसार, "मंदिर, मस्जिद, चर्च या गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थानों पर लगाए गए लाउडस्पीकर धार्मिक स्थल के परिसर तक ही सीमित रहेंगे।"
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