Traffic Challan: देश की सड़कों पर वाहन चलाने के लिए ट्रैफिक नियम बनाए गए। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इन दिनों देश भर ट्रैफिक पुलिस काफी सख्त नजर आ रही है। हर राज्य ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहती है। जिन वाहनों में किसी तरह का मॉडिफिकेशन किया गया है। पुलिस उन्हें ढूंढकर चालान काट रही है। ऐसी बाइक्स की दूर से पहचाने की कोशिश की जा रही है। बाइक में लगा लाउड साइलेंसर उन्हें हाईलाइट करता है। इन वाहन मालिकों पर 25,000 रुपये तक का चालान किया जा रहा है। इसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और सजा का भी प्रावधान है। ऐसे में आपने भी अपनी बाइक में किसी तरह का मॉडिफिकेशन कराया है तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यहां हम मॉडिफिकेशन की 3 शर्तें बता रहे हैं। जिससे आपका तगड़ा चालान कट सकता है। ज्यादा आवाज वाले साइलेंसर के लिए जुर्माना Bullet के शौकीन लोग कई बार अपनी बाइक को ज्यादा स्टाइलिश या ज्यादा टशन दिखाने के लिए उसे मॉडिफाई करा लेते हैं। बाइक ज्यादा शोर कर सके इसलिए उसमें ज्यादा साउंड वाला साइलेंसर भी फिट करा लेते हैं। अक्सर रॉय एनफील्ड बुलेट का इस्तेमाल करने वाले साइलेंसर का क्रेज ज्यादा देखा गया है। इन साइलेंसर को ध्वनि प्रदूषण में काउंट किया जाता है। बता दें है कि मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, ऐसा करना गैरकानूनी है। लिहाजा पकड़े जाने पर आपके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लग सकता है। यह जुर्माना 25,000 रुपये तक भी किया जा सकता है। New Traffic Rules: अब हेलमेट पहनने पर भी कटेगा 2,000 रुपये का चालान, जानिए क्या है वजह फैंसी नंबर प्लेट पर चालान मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक वाहनों में फैंसी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करना गैरकानूनी है। सरकार ने नंबर प्लेट के लिए स्टाइल शीट तय कर दी है। इसके तहत नंबर प्लेट पर सभी अंक साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए। फैंसी तरीके से नहीं लिखे होना चाहिए। हमेशा RTO सर्टिफाइड नंबर प्लेट का ही इस्तेमाल करें। कई लोग नंबर प्लेट में टेढ़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। डिजाइन मॉडिफाई कराना अगर आपने अपनी नई या पुरानी बाइक को मॉडिफाई कराया है तो भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इसकी वजह ये है कि बाइक के डिजाइन में किसी तरह का भी बदलाव कराना गैरकानूनी हो सकता है। इसके लिए आपसे भारी जुर्माना भी वसूला जा सकता है। इसके अलावा आप बाइक के कलर में बदलाव नहीं करा सकते हैं। वाहन को भी सीज किया जा सकता है।
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