Friday, April 21, 2023

Godhara Train Burning Case: सुप्रीम कोर्ट ने गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 8 दोषियों को दी जमानत, 4 की याचिका खारिज

Godhara Train Burning Case: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आठ दोषियों को जमानत दे दी। इन सभी को गोधरा में ट्रेन की बोगी में आग लगाने का दोषी करार दिया गया था। जिन लोगों को जमानत दी गई है, वो सभी उम्रकैद (Life Imprisonment) की सजा काट रहे थे। बता दें कि ट्रेन की बोगी को आग लगाए जाने के बाद पूरा गुजरात सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ ने उन्हें राहत देते हुए इस बात पर ध्यान दिया कि वे कितना समय जेल में बिता चुके हैं और उनकी अपीलों के जल्द ही निस्तारण के लिए लिए जाने की संभावना नहीं है। पीठ ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि दोषियों को सत्र न्यायालय द्वारा लगाए गए नियमों और शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।” चार दोषियों की याचिका खारिज शीर्ष अदालत ने हालांकि चार दोषियों को जमानत देने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा घटना में उनकी भूमिका को उजागर करते हुए उनकी जमानत याचिकाओं का विरोध किया गया था। जिन याचिकाकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज हुई थी उनकी तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े ने पीठ से उनकी अर्जियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि कल त्योहार है। ये भी पढ़ें- अतीक अहमद का करीबी गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन यूपी STF को मिली! इस राज्य में छिपे होने की आशंका गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले मेहता ने पहले कहा था कि यह केवल पथराव का मामला नहीं है, क्योंकि दोषियों ने साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी थी जिससे 59 यात्रियों की मौत हो गई थी। सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं। 59 लोगों की हुई थी मौत गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को ट्रेन की S-6 बोगी में आग लगाए जाने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य के कई हिस्सों में दंगे भड़क उठे थे। हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2017 के अपने फैसले में गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में 11 दोषियों को दी गई मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। उसने 20 अन्य को दी गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था।

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