Thursday, March 16, 2023

अपने PAN को Aadhaar से जरूर लिंक कर दें नहीं तो होगी बड़ी मुश्किल

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने हाल में अपने ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया था। इसमें पैन और आधार को लिंक कराने की याद दिलाई गई। इसमें कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर आपका पैन काम नहीं करेगा। CBDT के चेयरमैन ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि इंडिविजुअल होल्डर्स को 61 करोड़ पैन जारी किए हैं। इनमें से करीब 48 करोड़ को आधार से लिंक किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों ने अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, वे टैक्स या बिजनेस से संबंधित किसी तरह के बेनेफिट्स नहीं ले सकेंगे। पैन को 31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो उसके बाद वे इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाएंगे। अगर आप 31 मार्च तक पैन आर आधार को लिंक करते हैं तो आपको इसके लिए 1,000 रुपये की फीस चुकानी होगी। पैन इनऑपरेटिव होने पर क्या होगा? अगर आधार से लिंक नहीं होने की वजह से पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो पैन की डिटेल नहीं देने पर इनकम टैक्स एक्ट में जो नतीजें दिए गए हैं वे सभी 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे। इसका टैक्सपेयर्स पर निम्नलिखित असर होंगे।: -TCS और TDS कलेक्शन या टैक्स डिडक्शन के मामले में इनकम टैक्स के अलग प्रावधान के तहत ज्यादा टैक्स देना होगा। -टैक्सपेयर्स इनऑपरेटिव PAN के इस्तेमाल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। -पेंडिंग रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं करेगा। -पैन इनऑपरेटिव होने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेंडिंग रिफंड को प्रोसेस नहीं करेगा। -टैक्सपेयर्स को कई तरह के ट्रांजेक्शन के लिए पैन देना अनिवार्य है। पैन इनऑपरेटिव होने पर वे ये सभी ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। -टैक्सपेयर्स को बैंक और दूसरे फाइनेंशियल पोर्टल सहित दूसरी जगहों पर दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए KYC की शर्त पूरी करना जरूरी है। किसे PAN को Aadhaar से लिंक करने की जरूरत नहीं है? (I) NRIs (II) ऐसे इंडिविजुअल जो इंडिया के नागरिक नहीं हैं (III) 80 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति (IV) अगर आपका रेजिडेंश असम, मेघालय या जम्मू-कश्मीर में है उपर्युक्त के लिए पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। लेकिन वे अगर चाहें तो फीस चुकाकर इन्हें लिंक कर सकते हैं। PAN को आधार से लिंक करने के लिए क्या जरूरी है? -अगार 31 मार्च, 2022 से पहले आधार को पैन से लिंक नहीं किया गया है। -वैलिड पैन -आधार नंबरॉ -वैलिड मोबाइल नंबर पैन को आधार से कैसे लिंक करें? इसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स पूरे करने होंगे: 1. इनकम टैक्स पोर्टल https://ift.tt/vKwTtic को विजिट करें। 2. 'LINK Aadhaar' पर क्लिक करें। यह आपको क्विक लिंक सेक्शन में मिलेगा, जो पैनल के लेफ्ट साइड में है। 3. दी गई जगह में पैन और आधार नंबर डालें। आपको फीस चुकाने के लिए कहा जाएगा। यह तब जब आपने पहले फीस नही चुकाई है। 4. “Continue to Pay Through e-Pay Tax” को क्लिक करें। इस तभी क्लिक करना है अगर आपने पहले फीस नहीं चुकाई है। 5. लेट फीस का पेमेंट -आप ई-पोर्टल पर या तो “e-pay Tax Service” यह on Protean (NSDL) Portal under major head (021) and minor head (500) के तहत इसका पेमेंट कर सकते हैं। -e-pay Tax Service का इस्तेमाल: यह तब उपलब्ध होगा जब आपका बैंक अकाउंट Axis Bank, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, City Union Bank, Federal Bank, ICICI Bank, IDBI Bank, Indian Bank, Indian Overseas Bank, IndusInd Bank, Jammu & Kashmir Bank, Karur Vysya Bank, Kotak Mahindra Bank, Punjab National Bank, UCO Bank Union Bank of India में होगा। इस सर्विस के इस्तेमाल के लिए टैक्सपेयर को इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने पैन के इस्तेमाल से लॉग-इन करना होगा। इस मोड से पेमेंट करने के तुरंत बाद पैन आधार लिंकिंग उपलब्ध हो जाएगा। -Portean (NSDL) पोर्टल के इस्तेमाल से: अगर बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में है जो ई-पे टैक्स सर्विस के लिए इनेबल्ड नहीं है तो आपको चालान नंबर/ITNS 280 का इस्तेमाल करना होगा। इस मोड के इस्तेमाल से 4-5 दिन बाद आधार और पैन लिंक हो जाएंगे। 6. तय फीस चुकाने के बाद पोर्टल पर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट को सब्मिट कर दें। -यह पोस्ट लॉग-इन और प्री-लॉग-इन दोनों के लिए ही उपलब्ध है -अगर लेट फीस का पेमंट ई-पे-टैक्स सर्विस से किया जता है तो यह तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। -अगर लेट फीस का पेमेंट Protean (NSDL) पोर्टल के जरिए किया जाता है तो आधार से पैन की लिंकिंग 4-5 दिन बाद होगी। -प्री लॉग-इन मोड के मामले में आपको ऊपर बताए गए 1 से लेकर 3 स्टेप्स के पालन करने होंगे। उसके बाद वैलिडेशन के लिए मोबाइल नंबर पर मिले OTP को एंटर करना होगा -पोस्ट लॉग-इन मोड की स्थिति में आपको अपने पैन के इस्तेमाल से इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगइन करना होगा। (i) ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाए, लॉगइन करें, पैन ऑप्शन में डैशबोर्ड पर लिंक आधार के प्रोफाइल सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें या (ii) पर्सनल डिटेल सेक्शन में लिंक आधार पर क्लिक करें (iii) आधार नंबर एंटर करने के बाद वैलिडेट कर दें 7. आप प्री लॉगइन या पोस्ट लॉगइन मोड के जरिए इनकम टैक्स पोर्टल पर पैन आधार लिंकिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। चूंकि यह आधार और पैन को लिंक करने का अंतिम मौका है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से इस समयसीमा को बढ़ाए जाने की उम्मीद नहीं है तो अपने पैन और आधार को वैलिडेट करना टैक्सपेयर्स के हित में होगा। ऐसा नहीं करने पर उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।   (अभिषेक अनेजा सीए हैं। वह पर्सनल फाइनेंस और इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ हैं।)

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