Monday, March 27, 2023

Pan-Aadhaar Link: इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है पैन कार्ड को आधार से लिंक करना, जानें आपके लिए क्या है इसकी डेडलाइन

Pan Card और Aadhaar Card आज के वक्त में सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेजों में से एक हैं। लगभग हर एक तरह के सरकारी काम-काज के लिए हमें आधार कार्ड की जरूरत पड़ती ही है। ठीक इसी तरह से बैंकिंग या इनकम टैक्स से संबंधित कामों के लिए हमें पैन कार्ड उपलब्ध कराना पड़ता है। इसीलिए पैन कार्ड की सेफ्टी भी काफी जारूरी है। ऐसे में पैन कार्ड की सेफ्टी को पुख्ता करने के नजरिए से सरकार ने अब आधार और पैन को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है और अब इसकी डेडलाइन भी नजदीक आती जा रही है। Pan-Aadhaar Link करने की डेडलाइन Pan-Aadhaar Link कराने के डेडलाइन नजदीक आ गई है। इस जरूरी काम को पूरा करने के लिए अब केवल तीन से चार दिनों का ही वक्त बाकी रह गया है। सरकार की तरफ से पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 तय की गई है। सभी पैन कार्ड धारकों को इस तारीख से पहले पहले अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी हो गया है। आप 1000 रुपये का जुर्माना भर कर इन दोनों ही दस्तावेजों को आपस में लिंक कर सकते हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैन आधार को लिंक कराना अनिवार्य नहीं है। ऐसे में आपको भी ये पता होना चाहिए कि आप ऐसी लिस्ट में आते हैं या नहीं। NPS खाताधारक 31 मार्च तक जरूर करा लें Pan-Aadhaar Link, चूकने पर भुगतना होगा ये गंभीर नुकसान इन लोगों के लिए अनिवार्य नहीं है Pan-Aadhaar Link 1- आयकर अधिनियम की धारा 1961 के मुताबिक एक नॉन रेजिडेंट यानी जो भारत का निवासी नहीं है उसे पैन आधार लिंक की अनिवार्यता से छूट दी गई है। 2- असम, मेघालय और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए भी पैन-आधार को आपस में जोड़ना अनिवार्य नहीं है। 3- पिछले साल यानी 2022 या किसी भी समय 80 साल की उम्र पूरी करने वाले व्यक्तियों को भी पैन-आधार लिंक कराने की अनिवार्यता से बाहर रखा गया है। 4- ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको भी पैन-आधार लिंक कराना जरूरी नहीं है।

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