Pan-Aadhaar Link की डेडलाइन नजदीक आती जा रही है। सरकार ने इन दोनों ही जरूरी दस्तावेजों को आपस में लिंक करना अनिवार्य बना दिया है। पैन आधार लिंक करना हर किसी के लिए अनिवार्य है। अगर आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आते हैं तो आपके लिए यह काम और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। प्रोविंडेट फंड और पेंशन रेगुलेटर PFRDA की गाइडलाइन के मुताबिक सभी एनपीएस सब्सक्राइबर्स के 31 मार्च 2023 की डेडलाइन खत्म होने तक इन दोनों ही दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से जोड़ना ही होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अप्रैल से उनका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा और उनके ट्रांजैक्शन में रुकावटों या फिर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। क्या गाइडलाइन दी है PFRDA ने 23 मार्च को जारी किए गए अपने एक बयान में PFRDA ने कहा कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) अकाउंट होल्डर्स के लिए आइडेंटिफिकेशन नंबर और केवेआईसी कराना जरूरी होता है। सभी NPS खाताधारकों के लिए एक वैलिड केवाईसी जरूरी है। ऐसे में सभी अकाउंट होल्डर्स के लिए जरूरी है कि वे निर्धारित अधिकारियों को इस बारे में सूचित करें कि पैन आधार नंबर को आपस में लिंक कर दिया गया है। यह डेडलाइन के खत्म होने से पहले ही करना अनिवार्य है नहीं तो आपका पैन कार्ड इनवैलिड मान लिया जाएगा। CBDT ने भी जारी की है गाइडलाइन CBDT ने भी Pan-Aadhaar Link करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है। CBDT ने कहा है कि 31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को इनवैलिड मान लिया जाएगा। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत इनवैलिड पैन धारक सभी तरह के परिणामों के लिए उत्तरदाई होंगे। PFRDA ने कहा कि सभी मौजूदा ग्राहकों को भी निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। ऐसा नहीं होने पर उनकी केवाईसी को पूरा नहीं माना जाएगा और उनके ट्रांजैक्शन भी कैंसल किए जा सकते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती पेंशन स्कीमों में से एक है NPS NPS को PFRDA की तरफ से संचालित किया जा सकता है। यह दुनिया की सबसे कम लागत वाली पेंशन स्कीमों में से एक है। सब्सक्राइबर अपने खुद के निवेश विकल्प और पेंशन फंड चुन सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ता हुआ देख सकते हैं। इसके तहत आप किसी भी डाकघर मं जाकर बड़ी ही आसानी से अपना खाता खुलवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो एनपीएस का ग्राहक है, धारा 80 सीसीई के तहत 1.5 लाख रुपये की समग्र सीमा के भीतर 80 सीसीडी (1) के तहत कर छूट का दावा कर सकता है इसके अलावा उप-धारा 80सीसीडी (1बी) के 50,000 तक के निवेश पर एक्स्ट्रा टैक्स कटौती का फायदा लिया जा सकता है।
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