Tuesday, October 11, 2022

Palghar Lynching Case: महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- पालघर लिंचिंग मामले की CBI जांच के लिए तैयार

महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि साल 2020 में राज्य के पालघर में दो हिंदू साधुओं की 'नृशंस हत्या' मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने में उसे कोई आपत्ति नहीं है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने रुख में बदलाव लाते हुए कहा कि वह अप्रैल 2020 में पालघर जिले में दो संतों सहित 3 लोगों की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या किए जाने के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है। इससे पहले, राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि महाराष्ट्र पुलिस ने इस घटना में अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों को दंडित किया है। राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं को खारिज करने की मांग की थी। महाराष्ट्र सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने जांच सीबीआई को सौंपने की मांग की है, उनके अनुसार, मामले में निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच के लिए यह अनिवार्य है... महाराष्ट्र राज्य मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तैयार है और उसे इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी। ये भी पढ़ें- Weather Forecast: इन राज्यों में अगले 3-4 दिनों में होगी मूसलाधार बारिश, जानें आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम राज्य सरकार ने यह हलफनामा श्री पंच दशाबन जूना अखाड़ा के साधुओं और पीड़ित संतों के रिश्तेदारों सहित विभिन्न याचिकाओं के जवाब में दायर किया था। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि राज्य पुलिस की जांच पक्षपातपूर्ण तरीके से की जा रही है। अन्य याचिकाएं वकीलों शशांक शेखर झा और घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर की गई हैं। बता दें कि कोविड-19 महामारी पर काबू के लिए लागू देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान पिछले साल 16 अप्रैल की रात की इस घटना में मुंबई के कांदिवली के 3 व्यक्ति गुजरात के सूरत में एक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कार से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उनकी कार को रोक लिया गया और उन पर हमला किया गया। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में भीड़ ने उनकी कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी। मृतकों में दो संत और एक उनकी कार का ड्राइवर था।

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