Thursday, September 22, 2022

क्या सुकन्या समृद्धि योजना को मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है?

Sukanya Samriddhi Account Scheme : बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए पैसे जुटाने में सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) बहुत हेल्पफुल है। इसमें बेटी की उच्चा शिक्षा और उसकी शादी शामिल है। इस योजना में निवेश करने पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी (Section 80C of Income Tax Act) के तहत टैक्स डिडक्शन का भी लाभ मिलता है। SSY में निवेश इसलिए भी फायदेमंद है, क्योंकि मैच्योरिटी पर इनवेस्टर को मिलने वाला अमाउंट टैक्स-फ्री होता है। बेटी की उम्र 10 साल तक या इससे कम होने पर एसएसवाय अकाउंट खोला जा सकता है। इसमें एक साल में न्यूनतम 250 रुपये डिपॉजिट करना अनिवार्य है। मैक्सिमम डिपॉजिट अकाउंट सालाना 1.5 लाख रुपये है। यह भी पढ़ें : ICICI Bank ने लॉन्च किया फेस्टिव बोनांजा, होम-कार लोन, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पर मिलेगी छूट एसएसवाय अकाउंट 21 साल तक एक्टिव रहता है। इस दौरान आपको इस स्कीम में हर साल न्यूनतम अमाउंट जमा करना जरूरी है। आप चाहें तो ज्यादा अमाउंट जमा कर सकते हैं। बेटी के 18 साल के हो जाने पर अकाउंट में जमा अमाउंट का 50 फीसदी तक निकाला जा सकता है। इससे बेटी की उच्च शिक्षा में मदद मिल सकती है। यह अकाउंट 21 साल में मैच्योर हो जाता है। पिछले कुछ सालों में एसएसवाय के इंटरेस्ट रेट में कमी आई है। 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2022 के दौरान इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट 7.6 फीसदी है। यह बैंकों के एफडी के मुकाबले ज्यादा है। दूसरा यह लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट स्कीम है, जिससे मैच्योरिटी पर इनवेस्टर्स को अच्छा अमाउंट मिलता है। सवाल है कि क्या SSY अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले क्लोज कराया जा सकता है? आईसीआईसीआई बैंक की वेबसाइट पर SSY के बारे में जानकारी उपलब्ध है। इसमें यह बताया गया है कि कुछ स्थितियों में इस अकाउंट को मैच्योरिटी से पहले बंद कराया जा सकता है। अकाउंट खोलने वाले व्यक्ति के निधन पर इसे बंद कराया जा सकता है। अकाउंट होल्डर को किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में भी इस अकाउंट को बंद कराने की इजाजत है। अगर आर्थिक तंगी की वजह से अकाउंट होल्डर इस स्कीम में कंट्रिब्यूट करने में असमर्थ है तो भी वह अकाउंट को क्लोज करा सकता है। लेकिन, अकाउंट ओपन करने के 5 साल के अंदर किसी भी स्थिति में इस अकाउंट को बंद नहीं कराया जा सकता। बेटी का पिता या गार्जियन एसएसवाय अकाउंट ओपन कर सकता है। इसे पोस्टऑफिस या बैंकों की नॉमिनेटेड ब्रांच में ओपन किया जा सकता है। एक बेटी के नाम से सिर्फ एक अकाउंट ओपन करने की इजाजत है। अगर किसी व्यक्ति की दो बेटियां हैं तो वह दोनों बेटियों के लिए अलग-अलग अकाउंट ओपन कर सकता है।

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