Tuesday, August 16, 2022

Mutual Funds: बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होने से सिप पेमेंट मिस हो गया? जानिए अब क्या होगा

क्या आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) की स्कीम में निवेश करते हैं? अगर हां तो सिप का पैसा हर महीने एक निश्चित तारीख को आपके बैंक अकाउंट से निकल जाता होगा। ऐसा आपके इनवेस्टमेंट के पूरे पीरियड में होता है। यह पीरियड 5 साल, 10 साल या तब तक हो सकता है, जब तक आप स्कीम बंद नहीं करा देते। इसकी वजह यह है कि सिप लंबी अवधि का निवेश है। ऐसा हो सकता है कि सिप पेमेंट की तारीख पर आपके अकाउंट में पर्याप्त पैसे न हों। ऐसी स्थिति में सिप का पेमेंट मिस हो जाता है। आइए जानते हैं ऐसा होने पर क्या होगा। अगर किसी महीने आपका सिप पेमेंट मिस हो गया तो फंड हाउस इसके लिए आपसे कोई पेनाल्टी नहीं वसूलता है। लेकिन, ऐसा बार-बार होना ठीक नहीं है। लगातार तीन बार सिप का पेमेंट मिस होने पर फंड हाउस आपका सिप कैंसल कर देता है। इसलिए अगर किसी वजह से सिप का एक पेमेंट मिस हो जाए तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। यह भी पढ़ें : Crude Prices : 2024 तक 70 डॉलर पर आ सकता है कच्चा तेल, मूडीज का अनुमान आपका बैंक सिप पेमेंट मिस होने पर आपसे पेनाल्टी वसूल सकता है। पेनाल्टी की रकम अलग-अलग बैंकों के हिसाब से अलग-अलग होती है। यह 150 रुपये से लेकर 750 रुपये तक है। इसलिए आपको सिप पेमेंट की तारीख याद रखने की जरूरत है। तय तारीख से पहले आपको अपने बैंक अकाउंट में पर्याप्त पैसे रखना जरूरी है। आपका बैंक आपको सिप पेमेंट की तय तारीख से पहले आपको रिमाइंडर भेजता है। अगर निवेश की अवधि के दौरान बीच-बीच में आपका सिप पेमेंट मिस कर जाता है तो इसका असर आपके इनवेस्टमेंट पर भी पड़ेगा। लंबी अवधि के निवेश के बावजूद आपका रिटर्न घट सकता है। उधर, बैंक के पेनाल्टी लगाने से भी आपको मॉनेटरी लॉस होता है। ऐसे में सिप से निवेश का पूरा फायदा आपको नही मिल पाता है। इससे आपके इनवेस्टमेंट का लक्ष्य भी पूरा नहीं होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर पैसे की दिक्कत की वजह से सिप का पेमेंट मिस हो रहा है तो इसका उपाय है। आप फंड हाउस को बताकर अपना सिप कुछ समय के लिए स्टॉप करा सकते हैं। ज्यादातर फंड हाउस इनवेस्टर्स को यह फैसिलिटी देते हैं। फिर, जब समस्या खत्म हो जाए तो आप सिप को दोबारा शुरू करा सकते हैं। इसके लिए आपको फंड हाउस को बताना होगा। सिप स्टॉप कराने के लिए आपको कम से कम 30 दिन पहले फंड हाउस को इसका रिक्वेस्ट भेजना होगा। आप अप्लिकेशन फॉर्म के जरिए फंड हाउस को ऑनलाइन या ऑफलाइन रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यह समझना जरूरी है कि सिप स्टॉप कराने के बाद भी आपके इनवेस्टमेंट पर आपको रिटर्न मिलता रहेगा।

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