Russia Ukraine War: रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध (Russia Ukraine Conflict) में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। यूक्रेन की एक अदालत ने सोमवार को एक रूसी सैनिक को एक निहत्थे यूक्रेनी नागरिक की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये इस तरह की पहली कानून कार्रवाई है। ये यूक्रेन में रूस के खिलाफ पहला युद्ध अपराध (War Crime) का मामला था। सजा सुनाते हुए जस्टिस सेरही अगाफोनोव ने कहा कि टैंक कमांडर 21 साल के वादिम शिशिमारिन ने एक ऑटोमेटिक हथियार से पीड़ित के सिर पर कई गोलियां दागी। ये 'आपराधिक आदेश' उसे उसके एक अधिकारी ने दिया था। दरअसल शिशिमारिन पर 28 फरवरी को उत्तरपूर्वी यूक्रेन के चुपाखिवा गांव में 62 साल के ऑलेक्जेंडर शेलीपोव की हत्या करने का आरोप था। उसके खिलाफ 13 मई मुकदमा को शुरू हुआ था और पिछले बुधवार वह इसमें दोषी पाया गया था। 19 मई को, युवा रूसी सैनिक को हत्या के लिए दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद, यूक्रेनी अभियोजन पक्ष ने जस्टिस अगाफोनोव से उसे आजीवन कारावास की सजा देने की अपील की थी। अपने मुकदमे के दौरान, शिशिमारिन ने गवाही दी कि उसने एक अधिकारी के आदेश पर पीड़ित को मार डाला। उसने जोर देकर कहा कि वह आदमी यूक्रेनी सेना की दोनों लोकेशन के बारे में बता सकता था। यूक्रेन ने रूस पर युद्ध के दौरान अलग-अलग मोर्चों पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि, क्रेमलिन ने बार-बार इसे नकारा है। रूसी सेना के खिलाफ युद्ध अपराधों के सबसे गंभीर आरोप बुका से हैं। हालांकि, मॉस्को ने आरोपों का खंडन किया और इसके बजाय कीव पर 'प्रोपेगेंडा' चलाने का आरोप लगाया। बुचा में कथित युद्ध अपराधों के कारण रूस ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) की अपनी प्राथमिक सदस्यता खो दी।
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