देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport – IGI ) में एंट्री करते समय यात्री अब से सिर्फ एक ही हैंडबैग अपने साथ ले जा सकेंगे। हवाई अड्डों के लिये बनाये गये वन हैंड बैग नियम (One Hand Bag Rule) को अब IGI एयरपोर्ट पर भी लागू कर दिया गया है। हालांकि इस नियम में कुछ अपवाद (exceptions) शामिल हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने बताया कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ( Central Industrial Security Force -CISF) और सिविल एविएशन सिक्योरिटी (Civil Aviation Security -BCAS) की ओर से जारी एक एडवाइजरी में प्रति यात्री 'केबिन लगेज के रूप में केवल एक हैंड बैगेज की अनुमति देने को कहा गया था, जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। इन चीजों पर नहीं लागू होगा नया नियम एडवाइजरी के मुताबिक, महिलाओं के हैंडबैग, एक ओवरकोट या रैप, एक गलीचा या कंबल, कैमरा या दूरबीन की जोड़ी, उचित मात्रा में पढ़ने की सामग्री, एक छाता या एक छड़ी, उड़ान के दौरान शिशु की फीड और शिशु के लिए कुछ अन्य सामान को इस नियम में शामिल नहीं किया गया है। इसी के साथ एक शिशु को ले जाने की टोकरी, व्हीलचेयर या यात्रियों के उपयोग के लिए बैसाखी की जोड़ी, ड्यटी फ्री (duty-free) दुकानों से खरीदे गए गिफ्ट सामान और एक लैपटॉप बैग को भी छूट दी गई है। है। टेलीकॉम कंपनियों को सरकार ने दिया आदेश, 2 साल तक इंटरनेशनल कॉल और मैसेज रखना होगा सुरक्षित दरअसल, एयरपोर्ट पर ज्यादा हैंडबैग लेकर जाने से काफी अव्यवस्था फैल रही थी। कई लोग कई-कई हैंडबैग अपने साथ लाते हैं। इससे सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर भीड़ बढ़ती है और सिक्योरिटी स्कैनिंग में ज्यादा समय लगता है। एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात (CISF) ने कुछ समय पहले वन हैंड बैग नियम लागू करने की मांग की थी।
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