Delhi Excise Policy Cases: सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर सोमवार (5 अगस्त) को सुनवाई करेगा जिनमें उन्होंने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत का अनुरोध किया है। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ इन दोनों याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने 29 जुलाई को पीठ से कहा था कि सीबीआई ने सिसोदिया की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन वह रिकॉर्ड में अभी उपलब्ध नहीं है।
राजू ने सिसोदिया की दलीलों पर प्रारंभिक आपत्तियां भी जताई थीं। उन्होंने कहा था कि यह दिल्ली हाई कोर्ट के एक ही आदेश को चुनौती देने वाली दूसरी विशेष अनुमति याचिका है। विधि अधिकारी ने कहा था, "एक ही आदेश को दो बार चुनौती नहीं दी जा सकती है।"
हाई कोर्ट से झटके के बाद पहुंचे SC
सिसोदिया ने इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। उन्होंने दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज करने के निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
CBI ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर उन्हें 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ED ने उन्हें 9 मार्च 2023 को सीबीआई की FIR से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी, 2023 को दिल्ली मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
सुनवाई के दौरान राजू ने शीर्ष अदालत के 4 जून के आदेश का हवाला दिया था जिसमें सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था। शीर्ष अदालत ने कहा था कि ईडी और सीबीआई द्वारा क्रमश: अंतिम अभियोजन शिकायत एवं आरोप पत्र दाखिल करने के बाद सिसोदिया जमानत के लिए अपनी याचिका फिर से दायर कर सकते हैं।
चार्जशीट में गंभीर आरोप
अभियोजन शिकायत, प्रवर्तन निदेशालय के आरोप-पत्र के समतुल्य होती है। पिछले सप्ताह सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने राजू की दलीलों को चौंकाने वाला करार दिया था। इसके बाद विधि अधिकारी ने शीर्ष अदालत के 30 अक्टूबर 2023 के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उन्हें दोनों मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने सिसोदिया को यह छूट दी थी कि अगर परिस्थितियों में कोई बदलाव होता है या मुकदमा लंबा खिंचता है तो वे राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
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पीठ ने कहा था कि शीर्ष अदालत द्वारा 30 अक्टूबर के आदेश में निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है और मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर की जा सकती है। पीठ ने कहा, "इस मामले की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर होनी चाहिए। हमें दो चरण में सुनवाई क्यों करनी चाहिए, एक अंतरिम और एक अंतिम।" सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की है।
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