Monday, July 10, 2023

कजरवल सरकर क झटक सपरम करट न दलल अधयदश पर रक लगन स कय इनकर कदर क भ भज नटस

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर से जुड़े अध्यादेश (Ordinance) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार (Delhi Government) की याचिका पर सोमवार को केंद्र का जवाब मांगा। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सरकार को नोटिस जारी किया और आम आदमी पार्टी (AAP) नीत सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी से अपनी याचिका में बदलाव करने और मामले में उपराज्यपाल को पक्ष के रूप में जोड़ने को कहा। पीठ ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय करते हुए कहा, "हम नोटिस जारी करेंगे।" AAP सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि यह कार्यकारी आदेश मनमाना है, जो शीर्ष अदालत और संविधान की मूल संरचना को दरकिनार करने की कोशिश करता है। दिल्ली सरकार ने अध्यादेश को रद्द करने के साथ ही इस पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया है। केंद्र ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-A अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर एक प्राधिकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लागू किया था। AAP सरकार ने अध्यादेश को सेवाओं पर नियंत्रण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ‘धोखा’ करार दिया है। Delhi Flood Alert: दिल्ली में मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार अध्यादेश के एक हफ्ते पहले न्यायालय ने दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण चुनी हुई सरकार को सौंपने का आदेश दिया था। अध्यादेश में दिल्ली, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दमन और दीव एवं दादरा और नगर हवेली (सिविल) सेवा (दानिक्स) कैडर के ग्रुप-ए के अधिकारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आप सरकार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उत्तरदाताओं के पास अंतरिम आवेदन का जवाब देने के लिए समय होगा।

from HindiMoneycontrol Top Headlines https://ift.tt/svdFHah
via

No comments:

Post a Comment