बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (Brihanmumbai Electric Supply and Transport (BEST) ने अपनी बसों में यात्रा करते समय लोगों को मोबाइल फोन पर तेज आवाज में बातचीत करने और बिना हेडफोन के मोबाइल उपकरणों पर ऑडियो/वीडियो सुनने पर रोक लगा दी है। बेस्ट के एक प्रवक्ता ने बताया कि सहयात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए बेस्ट ने यह फैसला किया है। यात्रियों की बार-बार मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए बेस्ट उपक्रम ने यह निर्णय लिया। BEST ने इस बारे में 24 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की। नए नियम के तहत बेस्ट बसों में यात्रा करने वाले मुंबई और पड़ोसी शहरों के सभी यात्रियों को अपने मोबाइल फोन पर वीडियो देखते या ऑडियो सुनते समय हेडफोन का उपयोग करना आवश्यक होगा। बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 38/112 के तहत होगी कार्रवाई बेस्ट के प्रवक्ता ने कहा कि बेस्ट की बसें सार्वजनिक सेवा वाहन हैं। इसलिए, सह-यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी से बचने के लिए बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 38/112 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अधिकारी ने कहा कि संबंधित विभाग को सभी बसों पर अधिसूचना प्रदर्शित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि बेस्ट बसों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों और निजी कंपनियों से किराए पर लिए गए वेट-लीज्ड वाहन के कर्मचारियों को इस नए नियम से अवगत कराया जाएगा। बेस्ट बसों में रोजाना 30 लाख से ज्यादा यात्री करते हैं सफर बेस्ट कंपनी के पास लगभग 3,400 बसों का बेड़ा है। बेस्ट मुंबई और ठाणे, नवी मुंबई और मीरा-भायंदर शहरों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रदान करती है। बेस्ट की बसों में रोजाना 30 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं। LTIMINDTREE के CFO ने कहा- सॉफ्टवेयर सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ बरकरार रहेगी कर्नाटक में पहले से उठाया गया है ये कदम इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में एक आदेश पारित किया गया था। इसमें कहा गया था कि कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) की बसों में यात्रियों को मोबाइल फोन स्पीकर का उपयोग करके संगीत सुनने की अनुमति नहीं है। इस आदेश में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट मामले आदेश दिया गया था। उसमें कहा गया है कि बस कंडक्टर को पहले यात्री को फोन के स्पीकर मोड को बंद करने के लिए कहना चाहिए। यदि यात्री सहयोग नहीं करता है, तो ड्राइवर या कंडक्टर उस व्यक्ति को बस से बाहर निकल जाने के लिए कह सकते हैं। यदि तब भी वह नहीं उतरता तो बस को तब तक रोका जा सकता था जब तक कि व्यक्ति वाहन से उतर न जाए।
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