असम (Assam CM) के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा (Hemant Biswa Sarma) ने महिलाओं और लड़कियों को एक बेहद ही 'अजीब' सलाह दी है। दरअसल हेमेंत बस्वा सरमा ने महिलाओं और लड़कियों को कम उम्र में शादी करने की सलाह दे डाली है। शनिवार को असम के मुख्यमंत्री एक सरकारी समारोह को संबोधित कर रहे थे जहां पर उन्होंने कम उम्र में शादी करने की ये अजीब सलाह दी है। इस वजह से दी जल्दी शादी करने की सलाह असम के सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को लड़कियों और महिलाओं के कम उम्र में ही शादी करने करने की बेहद ही अजीब सलाह दी है। उन्होंने मां बनने के दौरान सामने आने वाली जटिलताओं का हवाला देते हुए महिलाओं को ऐसी सलाह दी है। हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि मां बनने के लिए सबसे सही उम्र 22 से 30 साल के बीच की है। Amrit Udyan: राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदला गया, अब 'अमृत उद्यान' के नाम से जाना जाएगा क्या कहा हेमंत बिस्वा सरमा ने हेमंत बिस्वा सरमा ने महिलाओं को सलाह देते हुए कहा कि मां बनने के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जटिलताएं पैदा होती हैं। मां बनने के लिए सबसे सही उम्र 22 से 30 के बीच होती है। जिन भी महिलाओं ने अभी तक शादी नहीं की उनको जल्द ही शादी कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कम उम्र में ही मा बनने की धारणा के खिलाफ हैं लेकिन इसके लिए महिलाओं को ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि हर चीज के लिए एक सही उम्र होती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने बेहद ही कम उम्र में शादी और मां बनने से रोकने जैसी धारणओं के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को भी भी दोहराया। इन लोगों की गिरफ्तारी भी करेगी असम सरकार हेमंत बिस्वा सरमा ने यह भी कहा कि अगले पांच से छह महीनों के दौरान ऐसे लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी जिन्होंने 14 साल की कम उम्र की लड़कियों के साथ यौन संबंध बनाए हैं। भले ही वे कानूनी रूप से उनके विवाहित पति ही क्यों न हों। महिलाओं के शादी करने की कानूनी उम्र 18 साल है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा जिन्होंने इससे कम उम्र की लड़कियों से शादी की है। यहां तक कि ऐसे लोगों को उम्रकैद तक की सजा भी हो सकती है। POCSO के तहत कर्रवाई करेगी असम सरकार असम कैबिनेट ने सोमवार को 14 साल से कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत गिरफ्तार करने का फैसला किया। 14-18 साल की उम्र की लड़कियों से शादी करने वालों पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। कार्रवाई की जानकारी देते हुए सरमा ने कहा था कि राज्य में उच्च मातृ और शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
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