Saturday, July 2, 2022

मोहम्मद जुबैर के वकील ने पुलिस पर लगाया आरोप, कहा- कोर्ट का फैसला आने से पहले ही मीडिया में किया लीक

ऑल्ट न्यूज (Alt News) के कोफाउंडर मोहम्मद जुबैर (Mohammed Zubair) के वकील ने आरोप लगाया है कि दिल्ली पुलिस ने कोर्ट आदेश आने से पहले ही ऑर्डर को मीडिया में लीक कर दिया। कोर्ट ने पत्रकार की जमानत याचिका खारिज कर दी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मोहम्मद जुबैर के वकील सौतिक बनर्जी ने कहा, "लंच तक बहस हुई और जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जज लंच के बाद अभी तक नहीं आए हैं। मगर मैं यह देखकर स्तब्ध हूं कि DCP केपीएस मल्होत्रा ​​ने मीडिया में लीक कर दिया है कि हमारी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है।" बनर्जी ने कहा “बेहद निंदनीय और आज हमारे देश में कानून के शासन की स्थिति की बात करता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के बैठने और आदेश सुनाने से पहले ही, पुलिस ने मीडिया को आदेश लीक कर दिया है। केपीएस मल्होत्रा ​​कैसे जानते हैं कि ऑर्डर क्या है। ये आत्मनिरीक्षण का मुद्दा है।” हालांकि, दिल्ली पुलिस के DCP केपीएस मल्होत्रा ​​का कहना है कि उन्होंने मीडिया को गलत तरीके से सूचित किया कि ऑल्टन्यूज के मोहम्मद जुबैर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। Amravati Murder Case: गृह मंत्रालय ने NIA को सौंपी दवा व्यापारी की हत्या की जांच, उदयपुर हत्याकांड जैसी है घटना इससे पहले, दिल्ली की पटियाला अदालत ने फैक्ट चेक वेबसाइट Alt News के कोफाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 33 साल के पत्रकार को धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप के बाद 2018 के एक ट्वीट पर गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर पाकिस्तान जैसे देशों से पेमेंट गेटवे Razorpay के जरिए पैसे लेने का आरोप लगाया है। पत्रकार पर दिल्ली पुलिस ने आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने के नए आरोपों के तहत मामला दर्ज किया है। जुबैर पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के उल्लंघन में विदेशी फंड हासिल करने का भी आरोप लगा है।

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