दिल्ली परिवहन विभाग ने बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट (Fitness Certificate) चलते पाए गए वाहनों के मालिक और चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ऐसा होने पर उन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। दिल्ली परिवहन विभाग की ओर से यह कदम तब उठाया गया है जब विभाग को पता चला था कि कई वाहन मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन कर बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के चलाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रवर्तन टीमों को सड़कों पर ऐसे वाहनों की तलाश जारी रखने के लिए कहा गया है। जल्द ही उल्लंघन करने वालों को पकड़ने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा। ये भी पढ़ें- कर्नाटक में 3 अरब डॉलर के निवेश से बनेगा सेमीकंडक्टर प्लांट, राज्य सरकार ने चिप कंसोर्शियम ISMC से किया समझौता परिवहन विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के चलते पाए गए वाहनों पर दो तरह का जुर्माना लगाया जाएगा। पहली बार अपराध करने पर 2 से 5 हजार जबकि दूसरी बार या उसके बाद उल्लंघन करने पर 5 से 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में वाहन मालिक या चालक को जेल भेजने का भी प्रावधान है। नए आदेश के बाद सार्वजनिक सेवा वाहनों, मालवाहक वाहनों, स्कूल-कॉलेज की बसों और कैब का उपयोग करने वाले सभी वाहन मालिकों और ड्राइवरों के पास एक वैध वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमवी एक्ट (Motor Vehicles Act) की धारा 56 के अनुसार, एक परिवहन वाहन को वैध रूप से तब तक रजिस्टर्ड नहीं माना जाता है, जब तक कि उसके पास दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग द्वारा जारी फिटनेस सर्टिफिकेट न हो। ऐसे परिवहन वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त होने तक सड़कों पर चलने के लिए पात्र नहीं होंगे।
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