Thursday, April 7, 2022

Pakistan: 'अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का डिप्टी स्पीकर का फैसला गलत', शाम तक आएगा SC का फैसला

पाकिस्तान (Pakistan) में जारी राजनीतिक और संवैधानिक संकट पर जल्द ही सुप्रीम कोर्ट (SC) का फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के निर्णय के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट गुरुवार शाम को अपना फैसला सुनाएगा। चौथे दिन की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस बंदियाल ने कहा कि डिप्टी स्पीकर का फैसला शुरुआती तौर पर अनुच्छेद 95 का उल्लंघन है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले इस्लामाबाद में सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली बेंच में जस्टिस एजाज-उल अहसन, जस्टिस मजहर आलम खान मियांखाइल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखाइल शामिल हैं। बेंच ने सुबह में मामले की सुनवाई शुरू की थी। CJP ने कहा कि फैसला शाम करीब साढ़े सात बजे सुनाया जाएगा। Dawn अखबार की खबर के मुताबिक, बंदियाल ने राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के वकील सीनेटर अली जफर से पूछा कि अगर सबकुछ संविधान के मुतााबिक चल रहा है, तो मुल्क में संवैधानिक संकट कहां है? 'देश में संवैधानिक संकट है या नहीं?' जफर की ओर से अपनी दलीलें पूरी करने के दौरान बंदियाल की यह टिप्पणी आई। एक बार तो, बंदियाल ने वकील से पूछा कि वह यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि देश में संवैधानिक संकट है या नहीं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, "अगर सब कुछ संविधान के मुताबिक हो रहा है तो संकट कहां है?" सुनवाई के दौरान मियांखाइल ने जफर से पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जन प्रतिनिधि हैं ? तो वकील ने हां में जवाब दिया। इमरान खान की कुर्सी गई तो फरहा क्यों हुई फरार? मियांखाइल ने तब पूछा कि क्या संसद में संविधान का उल्लंघन होने पर प्रधानमंत्री को बचाया जाएगा? इस पर ज़फर ने जवाब दिया कि संविधान की रक्षा उसमें बताए गए नियमों के मुताबिक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा के लिए हर अनुच्छेद को ध्यान में रखना होगा।

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